widow pension

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विधवा पैंशन
 

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

 

पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है।

पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।

विधवा पैंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगीः-
1.    यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/काॅरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
2.    विधवा के पुर्नविवाह के मामले में।
3.    यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
4.    विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
 

 

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Male
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Benefits / लाभ

Rs.3000

Process / प्रक्रिया

 

 

Sr No. Document Name   Type
1 घोषणा पत्र UNDERTAKING Required Document
2 मृत्यु प्रमाणपत्र Death Certificate Required Document
3 जीवनसाथी का प्रमाण Proof of Spouse Required Document
4 तीन साल का नियमित योगदान शुल्क Three Year regular contribution fee Required Document



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