kanyadan scheme

kanyadan scheme

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

 

 पंजीकृत कामगार की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि केवल तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है। 

लाभ प्राप्त करने की शर्तः   
1.    पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
2.     सभी दस्तावेज शादी होने के बाद एक वर्ष के अन्दर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 

3.    विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।

4.    आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता  किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

     

टिप्पणी :  पंजीकृत श्रमिक की बेटी के विवाह की व्यवस्था हेतु बोर्ड द्वारा 50,000/- रूपये की वित्तीय  सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) + 50,000(बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।

 

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Benefits / लाभ

Rs.51000

Process / प्रक्रिया

 

documents / दस्तावेज

 

Download Undertaking

 

Sr No. Document Name   Type
1 घोषणा पत्र UNDERTAKING Required Document
2 विवाह प्रमाण-पत्र Marriage Certificate Required Document



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