Gratuity for purchasing tools (tool kit) (Rule 55)

Gratuity for purchasing tools (tool kit) (Rule 55)

औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

इस योजना के अन्र्तगत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये का अनुदान दिया जाता है।

लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1.    पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
2.    कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित  औजारो की सूचि बताते हुए वचन।
3.    यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.8000

Process / प्रक्रिया

documents / दस्तावेज

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