Financial assistance for self-marriage of registered women workers of the Board

Financial assistance for self-marriage of registered women workers of the Board

बोर्ड की पंजीकृत महिला श्रमिक के स्व-विवाह के लिए वित्तीय सहायता

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000/-रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।


लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. लाभार्थी की कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।
2. विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
3. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Female
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.50000

Process / प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000/-रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

documents / दस्तावेज

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Sr No. Document Name   Type
1 विवाह प्रमाण-पत्र Marriage Certificate Required Document



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